Aligarh: सेंट्रल बैंक गबन में कथित बैंक मित्र की जमानत अर्जी खारिज, आठ महीने पहले हुआ था फ्राड

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सेंट्रल बैंक शाखा पर एकत्र ग्राहक, पुलिस
– फोटो : फाइल फोटो

 

अलीगढ़ महानगर के नौरंगाबाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा के फ्राड के मामले में कथित बैंक मित्र की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायालय से खारिज कर दी गई है। यह जमानत अर्जी एक मुकदमे में खारिज की गई है।

एडीजे विशेष ईसी एक्ट की अदालत में नौरंगाबाद के ही रहने वाले सौरभ गुप्ता की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई। वादी मिथलेश शर्मा की ओर से दायर मुकदमे में कहा गया कि एफडी बनाने के नाम पर उससे आठ लाख रुपये ले लिए गए और फर्जी एफडी पत्र दे दिए गए। मामले में सौरभ सहित बैंक मैनेजर आदि पर आरोप है। सौरभ की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। यह जानकारी एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने दी। बता दें कि सौरभ ही सबसे पहले फेसबुक पर पोस्ट वायरल कर गायब हुआ था। अब उसके अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि बैंक से उसका कोई नाता नहीं है।

बता दें कि 27 अप्रैल 2023 में अलीगढ़ के नौरंगाबाद में  सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में करोड़ों के गबन का मामला सामने आया था। शाखा के मैनेजर और बैंक मित्र सौरभ गुप्ता फरार हो गए थे। ग्राहकों काआरोप था कि दोनों उनके मेहनत की कमाई को लेकर भाग गए। मामले में बैंक मित्र सौरभ गुप्ता तो पकड़ में आ गया, पर मैनेजर अभी तक हाथ नहीं लगा है।

 

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