अदालत का फैसला
– फोटो : सोशल मीडिया
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अलीगढ़ में चंडौस क्षेत्र के किशोरी से दुष्कर्म के मुकदमे में संदेह के आधार पर आरोपी को बरी किया गया है। एडीजे पॉक्सो न्यायालय से यह फैसला सुनाया गया है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार 11 मई 2022 को चंडौस क्षेत्र के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी ने बताया कि अब से करीब ढाई महीने पहले रात नौ बजे गांव के अनुपम उर्फ कुलदीप सरकारी नल पर मिला था। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर पापा की हत्या की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमे के आधार पर अनुपम के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि गांव की राजनीति में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। बहस के दौरान क्रास सवाल जवाब में गवाहों के बयानों में विरोधाभास हुआ। साथ में घटना की सही तारीख तक नहीं बता सके। घटनास्थल के बारे में स्पष्ट नहीं बता सके। घटना 25 फरवरी 2022 को बताई गई थी। साथ में ढाई माह तक किसी को सूचना नहीं देने पर सवाल खड़ा हुआ। इसी आधार पर अनुपम को बरी किया गया है।






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