प्रतीकात्मक फोटो।
सहारनपुर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट का एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 5 साल की सजा और 8 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट त्रिभुवन नाथ की कोर्ट ने पत्रावली आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता मेघराज चौहान ने बताया कि, थाना जनकपुरी में